
समीर वानखेड़े:
राज्य में सरकारी कार्यालयों में दाखिल किए जाने वाले हलफनामों पर लगने वाली 500 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी को माफ कर दिया गया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने यह निर्णय लिया है और इसे तत्काल लागू करने का आदेश दिया है। इस निर्णय से लाखों विद्यार्थियों सहित करोड़ों नागरिकों को राहत मिलेगी। अब से सादे कागज पर स्व-सत्यापित आवेदन लिखकर तहसील कार्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकेगा। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के बाद कई छात्र और अभिभावक इन सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों के लिए लगभग 3 से 4 हजार रुपये खर्च कर देते हैं। इस निर्णय से यह खर्च बचेगा और विद्यार्थियों सहित नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।
राज्य में कोई भी सरकारी नौकरी हो या सरकारी परीक्षा का आवेदन, नागरिकों को उस नौकरी के लिए जाति सत्यापन, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे शपथ पत्र संलग्न करने होते हैं। इन शपथपत्रों के साथ 500 रुपये का स्टाम्प शुल्क भी देना होगा। विशेषकर 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम के बाद कई छात्रों और अभिभावकों को इन सभी प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है। इन शपथपत्रों के लिए लगने वाला लगभग 3-4 हजार रुपये का खर्च अब बच जाएगा। अब इन शपथपत्रों के साथ अदा की जाने वाली 500 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी माफ कर दी गई है।
यह निर्णय किस हलफनामे पर लागू होता है?
जाति सत्यापन प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, गैर-क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र सहित अन्य सभी प्रकार के हलफनामों के लिए यह निर्णय लागू किया गया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी इस निर्णय को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। इन सभी प्रमाण पत्रों के साथ जो 500 रुपए की स्टांप ड्यूटी लगानी पड़ती थी, वह अब नहीं जोड़नी पड़ेगी। इसके बजाय, ये प्रमाण पत्र सादे कागज पर ‘स्व-प्रमाणित’ आवेदन लिखकर तहसील कार्यालय से प्राप्त किए जा सकेंगे।